फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी द्वारा दायर मुकदमें में बड़ी राहत मिली है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुनिसां और दो भाइयों की गिरफ्तारी पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. नवाज के भाई फ़ैयाज़ुद्दीन और अयाजुद्दीन की भी गिरफ्तारी नहीं होगी.
नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडे ने मुज़फ्फरनगर के बुधाना थाने में नवाज, उनकी मां और उनके भाईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस मामले में ही हाईकोर्ट से नवाज़ुद्दीन को राहत मिली है. वहीं एक भाई मिनहाज़ुद्दीन को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने मिनहाज़ुद्दीन की अर्जी खारिज कर दी.
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नवाज़ुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था. एफआईआर पर नवाज़ुद्दीन का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था. हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की डिवीजन बेंच ने केस की सुनवाई की. नवाज़ुद्दीन की तरफ से उनके वकील अभिषेक कुमार ने रखा अपना पक्ष.
बता दें कि नवाजुद्दीन से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने 27 जुलाई 2020 को अभिनेता नवाजुद्दीन उनके तीन भाइयों तथा उनकी मां पर 2012 में उनपर हमला करने और परिवार की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
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इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. आलिया 14 अक्टूबर को यहां पॉक्सो अदालत में पेश हुई थीं और महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था. (इनपुट एजेंसी भाषा से भी)
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