सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
एसिड हमला पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. लखनऊ में शेरोज कैफे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का वक्त दिया है. इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले को सुलझाने को कहा है. योगी सरकार ने अखिलेश यादव सरकार द्वारा दी गई जगह छोड़ने के लिए नोटिस दिया था. उन्हें 30 अक्टूबर तक जगह छोड़ने के लिए कहा गया था.
पीड़ितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. दरअसल, सरकार द्वारा ये जगह मौखिक आश्वासन और बिना किसी लिखित आदेश के पीड़ितों को दी गई थी. लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उनका जीवन इस कैफे पर निर्भर करता है.
लखनऊ में पॉश गोमती नगर में स्थित इस कैफे शेरोज में 15 एसिड हमला पीड़िता काम करते हैं.
पीड़ितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. दरअसल, सरकार द्वारा ये जगह मौखिक आश्वासन और बिना किसी लिखित आदेश के पीड़ितों को दी गई थी. लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उनका जीवन इस कैफे पर निर्भर करता है.
लखनऊ में पॉश गोमती नगर में स्थित इस कैफे शेरोज में 15 एसिड हमला पीड़िता काम करते हैं.
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