- CID ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी के PA ने TMC के खाते में 7 करोड़ रुपए जमा किए थे.
- यह मामला पश्चिम बंगाल के चर्चित सालबोनी जमीन घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है.
- CID की तरफ से यह जानकारी पश्चिम मिदनापुर की एक जिला अदालत में दी गई है.
पश्चिम बंगाल के चर्चित सालबोनी जमीन घोटाले की जांच में नया मोड़ आया है. CID ने अदालत में दावा किया है कि कथित जमीन घोटाले से जुड़ी रकम का एक हिस्सा तृणमूल कांग्रेस के खाते में जमा कराया गया था. जांच एजेंसी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने पार्टी फंड में पैसे जमा किए थे. जांच में सामने आया है कि 2018 से 2021 के बीच किश्तों में करीब 7 करोड़ रुपये एक बैंक खाते में जमा किए गए. CID के अनुसार यह खाता पश्चिम बंगाल तृणमूल यूथ कांग्रेस के नाम पर पंजीकृत था. एजेंसी ने इस संबंध में बैंक दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड अदालत में पेश किए हैं
CID ने अदालत में जमा किए दस्तावेज
CID ने यह जानकारी शनिवार को पश्चिम मिदनापुर की एक जिला अदालत में दी है. सुमित रॉय को पूर्व तृणमूल विधायक सुजय हाजरा और अन्य लोगों के साथ पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबोनी में कथित अवैध भूमि कब्जा मामले में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी बिक्री की गई थी. शनिवार को अदालत में पेश किए गए सुमित रॉय ने जांचकर्ताओं से कथित तौर पर कहा कि डायमंड हार्बर सांसद के निर्देश पर टी घोष जिन्हें सांसद का कोषाध्यक्ष बताया गया है. उन्हें यह रकम तृणमूल कांग्रेस के पार्टी फंड में जमा कराने के लिए दी थी. हालांकि सुमित ने भूमि घोटाले से कोई पैसा मिलने से इनकार किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि पार्टी के निर्देश पर वह कई बार सालबोनी गए थे. यह जानकारी सीआईडी द्वारा अदालत में दाखिल दस्तावेजों में दी गई है.
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सीआईडी सूत्रों के मुताबिक जब सुमित ने यह रकम अपने खाते के बजाय पार्टी के खाते में जमा की, तो यह उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता. इसी वजह से जांच एजेंसी टी घोष का बयान दर्ज करना चाहती है.
CID हिरासत में भेजे गए आरोपी
मामले की जांच में हुई प्रगति की पुष्टि करते हुए सरकारी वकील सैयद नाजिम हबीब ने कहा कि सुमित रॉय, सुजय हाजरा और अन्य आरोपियों से आगे भी पूछताछ जरूरी है. उन्होंने बताया कि सीआईडी ने सात दिन की हिरासत की मांग की थी. सुमित के वकील ने पहले जमानत याचिका दायर की लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया. अदालत ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को पांच दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया.
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