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सूरज पूरब से उगेगा तो पश्चिम को होगी निराशा... : केजरीवाल की बेल के विरोध में ASG की दलील पर राघव चड्ढा का पलटवार

एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा.

सूरज पूरब से उगेगा तो पश्चिम को होगी निराशा... : केजरीवाल की बेल के विरोध में ASG की दलील पर राघव चड्ढा का पलटवार
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा (Raghav Chadha) ने सीबीआई के वकील एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू के द्वारा दिए गए दलील पर पलटवार किया है. एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा. उनके इस दलील पर पलटवार करते हुए राघव चड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि यदि सूर्य पूर्व से उगता है तो यह पश्चिम को हतोत्साहित करने वाला होगा. 

गौरतलब है कि दिल्ली के शराब नीति मामले से जुड़े CBI के केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दायर की है. अदालत में आज की सुनवाई में CBI ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया. जबकि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि CBI केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहती है. जबकि इसी अदालत ने मनीष सिसोदिया के केस में कहा है कि जेल अपवाद है और जमानत नियम. सुनवाई पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. 

CBI की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू  ने कहा कि हम व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. हमारे पास उनको सीधे जाकर गिरफ्तार करने का अधिकार था, लेकिन हमने दूसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और जांच एजेंसी को गुमराह किया.

सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे तक चली बहस
सुप्रीम कोर्ट में आज चार घंटे चली जिरह के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील संजीव नासियार ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि "सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने विस्तार से बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें जमानत क्यों दी जानी चाहिए."

वकील ने आगे बताया, "हमने तर्क दिया कि सीबीआई ने 2022 में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया था और अरविंद केजरीवाल को गवाह के रूप में बुलाया गया था. उनसे आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद ईडी ने मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद जून 2024 में सीबीआई फिर से सक्रिय हो गई और अरविंद केजरीवाल फिर जेल चले गए.  हमें उम्मीद है कि उनको जल्द ही जमानत मिल जाएगी. "

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