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विसंगतियों पर गौर करने के लिए समितियां गठित करने को कहा
दो स्तर की विसंगति समितियां होंगी
विभागीय विसंगति समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव करेंगे
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय और विभागीय, दो स्तर की विसंगति समितियां होंगी जिनमें राष्ट्रीय परिषद और विभागीय परिषद के सदस्य आधिकारिक पक्ष और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि होंगे.
आदेश के अनुसार विभागीय विसंगति समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव (प्रशासन) करेंगे. इस तरह का कोई पद नहीं होने पर मंत्रालय या विभाग का वित्त सलाहकार विभागीय विसंगति समिति का एक सदस्य होगा.
आदेश में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय विसंगति समिति सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के संदर्भ में दो या दो से ज्यादा विभागों की साझा विसंगतियों से निबटेगी. विभागीय विसंगति समिति सिर्फ संबंधित विभाग से जुड़ी विसंगतियों से निबटेगी, जिनका वित्त सलाहकार के विचार में किसी अन्य मंत्रालय या विभाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’’
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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