सुपरटेक के 40 मंजिला नोएडा ट्विन टावरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 28 अगस्त को दोपहर 2.30 बजे गिरा दिया जाएगा. इसके लिए बारूद तैयार है. वहीं आसपास के लोगों को उस वक्त इससे दूर रहने को कहा गया है. इसे नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया था. लगभग 100 मीटर ऊंची इस इमारत को पहले 21 अगस्त को गिराया जाना था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के तारीख बढ़ाए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिससे इसे 28 अगस्त तक बढ़ा दिया गया. नोएडा के सेक्टर 93बी में स्थित इस ट्विन टावर में 900 से अधिक फ्लैट और 21 दुकानें हैं.
आसपास की सोसायटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के निवासियों को 28 अगस्त को सुबह 7 बजे तक घर खाली करने के लिए कहा गया है. लोग फिर उसी दिन शाम 4 बजे के बाद घर लौट सकते हैं.
अधिकारियों के अनुसार, ट्विन टावरों के स्ट्रक्चर के पीलरों और दीवारों में ड्रिल किए गए लगभग 9,400 छेदों में 3,500 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक भरे जाएंगे. इस सप्ताह की शुरू में विस्फोटकों से लदे कई ट्रक वहां पहुंचते देखे गए थे.
आरडब्ल्यूए सुपरटेक के चेयरमैन उदय कुमार तेवतिया ने कहा, "लोग डरे हुए हैं, लेकिन ये भी जान रहे हैं कि विशेषज्ञ इस बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं. यहां तक कि ब्रिटेन से विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया गया है. हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. इस विस्फोट का असर 50 मीटर के दायरे में महसूस किया जाएगा."
इमारत गिराए जाने के अभ्यास के दौरान क्षेत्र में दोनों सोसायटियों के किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी. इस दौरान नोएडा प्राधिकरण उनके लिए पार्किंग की जगह उपलब्ध कराएगा.
निकासी योजना को गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित एक बैठक में अंतिम रूप दिया गया, जिसमें दो पास की सोसाइटियों के निवासियों के समूहों के प्रतिनिधियों, डिमोलिस फर्म एडिफिस इंजीनियरिंग, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग, सहित अन्य लोग शामिल थे.
ट्विन टावरों के करीब नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही को दोपहर 2:15 बजे से दोपहर 2.45 बजे तक बंद रखा जाएगा. वहीं आपातकालीन सेवाओं के लिए आवश्यक फायर टेंडर, एम्बुलेंस आदि पार्क के पीछे बनी सड़क पर ट्विन टावरों के सामने खड़ी रहेंगी.
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