राजा ने हाल के 5G स्पैक्ट्रम बैंड की नीलामी की जांच की मांग की थी
नई दिल्ली : टूजी घोटाला मामले में रोजाना सुनवाई की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है. गौरतलब है कि पांच साल पहले इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को बरी कर दिया गया था. अपनी याचिका में सीबीआई ने अनुरोध किया था, चूंकि टूजी मामला सार्वजनिक महत्व का है, लिहाजा इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए. इस माह की शुरुआत में ए राजा ने हाल की 5G स्पैक्ट्रम बैंड की नीलामी की जांच की मांग की थी. सीबीआई ने अपने आवेदन में अदालत को बताया था कि निचली अदालत के फैसलों का अकसर लोगों द्वारा हवाला दिया जाता है.