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This Article is From Dec 22, 2024

25 प्रतिशत भारत का हिस्सा पेड़ों और वन से ढका हुआ... सरकार की रिपोर्ट आई सामने

भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण (2023 तक) 827,357 वर्ग किमी है, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 25% है. 2021 में किए गए अंतिम आकलन की तुलना में क्षेत्रफल में 1,445.8 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है.

25 प्रतिशत भारत का हिस्सा पेड़ों और वन से ढका हुआ... सरकार की रिपोर्ट आई सामने
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
देहरादून:

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में ‘भारत वन स्थिति रिपोर्ट' (आईएसएफआर) जारी की, जिसमें देश के वन एवं वृक्ष आवरण की स्थिति का विवरण दिया गया है. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा और फील्ड-आधारित इन्वेंट्री की व्याख्या के आधार पर देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण (2023 तक) 827,357 वर्ग किमी है, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 25% है. 2021 में किए गए अंतिम आकलन की तुलना में क्षेत्रफल में 1,445.8 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कुल वन क्षेत्र 715,342.6 वर्ग किमी (21.7%) है, जबकि वृक्ष आवरण 112,014.3 वर्ग किमी (3.4%) है.

बता दें कि, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने के लिए भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए. 

एफएसआई द्वारा किए गए मौजूदा आकलन से पता चलता है कि 2021 की तुलना में देश में वन क्षेत्र में 156.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वन क्षेत्र में यह वृद्धि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (आरएफए) के अंदर 7.2 वर्ग किलोमीटर और बाहर 149.1 वर्ग किलोमीटर है. कुल मिलाकर, वन क्षेत्र में 0.05% की वृद्धि हुई है, जिसे रिपोर्ट में "स्वामित्व, कानूनी स्थिति और भूमि उपयोग के बावजूद 10% से अधिक या उसके बराबर वृक्ष छत्र घनत्व वाली एक हेक्टेयर से अधिक सभी भूमि" के रूप में परिभाषित किया गया है. परिभाषा के अनुसार, ऐसी भूमि "जरूरी नहीं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो और इसमें बाग, बांस और ताड़ के बागान भी शामिल होंगे." 2021 और 2023 के सर्वेक्षणों के बीच, केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2023 को वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिस पर आरोप है कि उसने 'वन' की परिभाषा को कमजोर कर दिया है - उदाहरण के लिए, अधिनियम चिड़ियाघरों और सफारी को वन की परिभाषा से छूट देता है, भले ही वे वन क्षेत्रों में स्थित हों.

रिपोर्ट में कहा गया है कि "मध्यम सघन वनों में 1,234.9 वर्ग किमी की कमी आई है, खुले वनों में 1,128.2 वर्ग किमी की कमी आई है, तथा अत्यंत सघन वनों में 2,431.5 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है." रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में वृक्षावरण में 1,289.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है. वृक्षावरण को "आरक्षित वन क्षेत्र (आरएफए) के बाहर पेड़ों के टुकड़े और एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र" के रूप में परिभाषित किया गया है.

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