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This Article is From Nov 19, 2018

2008 मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है.

2008 मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. (फाइल फोटो)
  • सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कर्नल पुरोहित को राहत
  • कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार
  • अब बॉम्बे हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा
नई दिल्ली: 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि यह केस हाईकोर्ट में लंबित है. बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा. इसलिए हम मामले में दखल नही देंगे. कर्नल पुरोहित ने विशेष अदालत द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके विरुद्ध सुनवाई के लिए अभियोजन मंजूरी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के रोक न लगाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आपको बता दें कि 30 अक्तूबर 2018 को हाईकोर्ट ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से  इनकार कर दिया था.

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गौरतलब है कि मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने विशेष अदालत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके विरुद्ध सुनवाई के लिए अभियोजन मंजूरी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. आपको बता दें कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकल पर रखी गई विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से छह व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे. 

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VIDEO: साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में आरोप तय
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