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This Article is From May 18, 2017

कुलभूषण जाधव मामले पर ICJ के फैसले से जुड़ी 10 खास बातें

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा- वियना समझौता अधिकार देता है कि भारत अपने नागरिक से मिल सके. पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था.

कुलभूषण जाधव मामले पर ICJ के फैसले से जुड़ी 10 खास बातें
कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली:

जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है. सोमवार को भारत-पाकिस्तान की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दमदार दलील रखते हुए कुलभूषण की फांसी की सज़ा को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की थी. पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण का काउंसलर एक्सेस न देने को भारत ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया था. साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में कुलभूषण पर चले केस को न्याय का मज़ाक़ बताया था. वहीं पाकिस्तान की दलील थी कि ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का नहीं है, भारत इसे राजनीति का रंगमंच बना रहा है.

जानिए केस से जुड़ी खास बातें

1.ICJ के अधिकार क्षेत्र पर पाकिस्तान का ऐतराज खारिज, ICJ को इस मामले पर फैसला देने का हक
2. वियना समझौता अधिकार देता है, भारत को अपने नागरिक से मिलने का अधिकार, पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था
3.ICJ ने अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी पर लगाई रोक
4. अंतराष्ट्रीय कोर्ट का पाकिस्तान को आदेश, अंतिम फैसले तक फांसी नहीं होगी
5. पाकिस्तान को सुनिश्चित करना होगा कि कुलभूषण जाधव को फांसी  न दी जाए
6.अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की यह बड़ी कूटनीतिक जीत है
7.कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्षों को इस आदेश को मानना है. दोनों ही देशों पर विएना समझौते के तहत यह आदेश बाध्यकारी है. 
8.फैसला पढ़ने के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत की मांग उचित दिखाई पड़ती है. 
9.जाधव के पास 40 दिन हैं, फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए, यह पाकिस्तान का कानून है. जाधव के परिवार ने ऐसा किया है. 
10.भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में कुलभूषण पर चले केस को न्याय का मज़ाक़ बताया था. वहीं पाकिस्तान की दलील थी कि ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का नहीं है, भारत इसे राजनीति का रंगमंच बना रहा है.

 

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