देश में जारी कोरोना संकट के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को अब सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) डाउनलोड करना होगा. पुलिस की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर आप बिना आरोग्य सेतु ऐप के सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी.
प्रशासन ने गाइडलाइन में कहा कि लॉकडाउन के दौरान, किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. किसी भी स्थान में किसी भी उद्देश्य से लोग एकत्रित नहीं होंगे और एक-दूसरे से 2 गज की दूरी बना कर रखेंगे. शादी में 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इन कार्यक्रमों में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूरी होगा.
गौतमबुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक, बिना फेस मास्क पहने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. कोरोनावायरस (Coronavirus) से लोगों को सुरक्षित करने और उन्हें इस महामारी के लक्षणों के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) लॉन्च किया था. जिला पुलिस ने रविवार को धारा 144 का विस्तार करने की घोषणा की, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को दो हफ्तों तक के लिए बढ़ा दिया गया.
इससे पहले नोएडा शहर में सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से 500 रुपये, जबकि दूसरी बार थूकने वालों से 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर लिये जाने की खबर आई थी. नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने तीन मई को पत्र लिखकर कहा है कि गुटखा तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एवं गुटखा तंबाकू आदि खाकर थूकने पर प्रतिबंध होना चाहिए एवं इस पर दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए.
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ-साथ दंडनीय अपराध होगा. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के आदेशानुसार नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ सोमवार से दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. महेश्वरी ने बताया कि पहली बार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एवं गुटखा तंबाकू आदि खाकर थूकने पर 500 का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार इस तरह के अपराध करने वालों से 1000 रुपये वसूला जाएगा.
VIDEO: कोरोनावायरस के मद्देनजर आरोग्य सेतु एप अनिवार्य करने का प्रस्ताव
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