यह ख़बर 04 मार्च, 2013 को प्रकाशित हुई थी

भारतीय सैनिकों के सिर कलम किए जाने पर केंद्र को नोटिस

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दो भारतीय सैनिकों के सिर कलम किए जाने के मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दो भारतीय सैनिकों के सिर कलम किए जाने के मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में इस मामले को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में उठाने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति पी सतशिवम तथा न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ ने सर्वा मित्तर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का यह क्रूर व अमानवीय रवैया जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है।

याचिका में न्यायालय से केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पाकिस्तान से शहीद सैनिक हेमराज का सिर लौटाने के लिए कहे। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि पाकिस्तान हेमराज का सिर नहीं लौटाता है तो उसके साथ सभी तरह के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध तोड़ लेने चाहिए।

इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने एक अन्य जनहित याचिका का जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना से कैप्टन सौरभ कालिया का क्षत-विक्षत शव लौटाने की मांग की गई है। यह याचिका अभी न्यायालय के सामने लंबित है।

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उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 8 जनवरी को जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर दो भारतीय सैनिकों के सिर कलम कर दिए थे। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था, लेकिन 14 जनवरी को फ्लैग मीटिंग के बाद इसमें कमी आई।