दिल्ली में गीले और सूखे कूड़े को अलग करना होगा अनिवार्य. (फाइल फोटो)
कूड़े के पहाड़ जैसी समस्या से निपटने के लिए नगर निगम एक अनोखा तरीका अपनाने जा रहा है. गीला और सूखा कूड़ा अगर अलग कर नहीं डालने पर आप या आपकी सोसायटी पर 100 रुपए से 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम यह नियम 2 अक्टूबर से उद्योगों पर और 1 जनवरी से हाउसिंग सोसायटी पर लागू करेगी.
लागू होने वाले इस नियम के तहत रोज 1 टन कूड़ा निकालने वाली सोसायटी अब अपने कूड़े का खुद ही निस्तारण करेंगी. अभी हाल में समाचार अपार्टमेट जैसी तीन दर्जन से ज्यादा सोसायटीज को गीला और सूखा कूड़ा अलग कर न डालने की शिकायत पर 10 हजार रुपए पेनाल्टी का नोटिस भेजा गया है. जबकि सोसायटीज का कहना है कि उनके पास जगह नहीं है कि वो गीला और सूखा कचरा अलग कर कचरे का निस्तारण करें.
समाचार अपार्टमेंट के अध्यक्ष शिवाजी समादर ने कहा कि हमको नोटिस भेज दिया गया कि कूड़ा सेग्रीगेट कर यहां फेंकिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो दस हजार का जुर्माना लगेगा. RWA गीता कॉलोनी के अध्यक्ष बीएस वोहरा ने कहा कि यह पॉलिसी अच्छी है, लेकिन पॉलिसी लागू करने से पहले ही फाइन लगाना शुरु कर दिया गया. पहले आप बताइए कि कूड़ा सेग्रीगेट कैसे करना है.
बता दें कि इस नियम के तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग न देने पर घरेलू उपभोक्ता पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा. वहीं, 5000 स्क्वायर फुट तक में बने मैरिज हॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉल पर 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्थाई समिति के चेयरमैन कहते हैं कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने इस नियम के गजट निकाल दिए हैं अगर हमने इसे लागू न किया तो हम पर जुर्माना लगेगा.
EDMC स्थाई समिति के चेयरमैन वीर सिंह पंवार ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग देना है. भारत सरकार और दिल्ली सरकार का दबाव हम पर है कि इसे लागू किया जाए. हालांकि, नगर निगम की सख्ती को देखते हुए कुछ सोसायटीज ने अपने कचरे के लिए कंपोस्टर प्लांट लगाना शुरु कर दिया है.
पटपड़गंज की पार्षद अपर्णा गोयल ने कहा कि देखिए हर वार्ड में सेग्रीगेशन प्लांट लगाना चाहिए तभी ये योजना अच्छे से लागू हो पाएगी. लेकिन लोगों की शिकायत है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते वक्त नगर निगम ने RWA से कोई बात नहीं की और पेनाल्टी पहले लगा दी.
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