नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में पर्यटन स्थलों पर COVID-19 एसओपी का पालन नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने महामारी को देखते हुए चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है. 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर यह रोक जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने डेल्टा प्लस वैरिएंट से बचाव संबंधी सावधानियों और तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए. कोर्ट ने वैक्सीनेशन पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को भी आदेश दिए.
Nainital High Court strongly reprimands the Uttarakhand government for not following COVID19 SOPs at the tourist places in the state. Court also bans the Chardham Yatra till August 18, in view of the pandemic pic.twitter.com/pNeMVjNAM3
— ANI (@ANI) July 28, 2021
कोर्ट ने राज्य में जारी टीकाकरण अभियान में जुटे अधिकारियों से कहा कि वे हर सेंटर पर टीकाकरण को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करें. कोर्ट ने पूछा कि विकलांग व अपाहिज लोगों के टीकाकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं.
कोर्ट ने सरकार से कोरोना के डेल्टा वैरिएंट को लेकर भी सवाल किए. कोर्ट ने डेल्टा वैरिएंट के 300 सैम्पल के बारे में जानकारी सझा करने को कहा. कोर्ट ने राज्य में कोरोना से मौते के आंकड़ों के बारे में भी पूछा. कोर्ट ने सभी सवालों पर 18 अगस्त तक विस्तृत जानकारी देने को कहा है.
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