मऊ:
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 नवम्बर 1999 को मउ शहर के बुलाकीपुरा मुहल्ले में रहने वाले युवक शकील ने पांच साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने घर बुलाया और अहाते में ले जाकर उसके साथ बलात्कार के बाद गला घोंटकर उसे मार डाला तथा शव को घर के कबाड़ में छुपा दिया। करीब पांच दिन बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। इस मामले में शकील को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर जिला न्यायाधीश डीसी सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शकील को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 नवम्बर 1999 को मउ शहर के बुलाकीपुरा मुहल्ले में रहने वाले युवक शकील ने पांच साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने घर बुलाया और अहाते में ले जाकर उसके साथ बलात्कार के बाद गला घोंटकर उसे मार डाला तथा शव को घर के कबाड़ में छुपा दिया। करीब पांच दिन बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। इस मामले में शकील को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर जिला न्यायाधीश डीसी सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शकील को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।
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