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This Article is From Aug 04, 2019

तीन तलाक बिल: फोन पर पत्नी को दिया था तलाक, पति के खिलाफ दर्ज हुआ मुकादमा

तीन तलाक का विधेयक पारित होने के चार दिन बाद कुशीनगर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसने फोन पर अपनी पत्नी को कथित रूप से तलाक दे दिया था. 

तीन तलाक बिल: फोन पर पत्नी को दिया था तलाक, पति के खिलाफ दर्ज हुआ मुकादमा
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:

तीन तलाक का विधेयक पारित होने के चार दिन बाद कुशीनगर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसने फोन पर अपनी पत्नी को कथित रूप से तलाक दे दिया था. महिला के पिता ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद शनिवार को नेबुआ नौरंगिया थाने पर पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया. खबरों के मुताबिक तीन तलाक़ विधेयक पारित होने के अगले ही दिन अब्दुल रहीम ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी फातिमा खातून को फोन पर तीन बार तलाक़ बोलकर फोन काट दिया था. अब्दुल सऊदी अरब में काम करता है.

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अब्दुल और फातिमा का निकाह 2014 में हुआ था । शादी के चार महीने के बाद अब्दुल सउदी अरब नौकरी के लिए चला गया था हालांकि वह छुटि्टयों में घर आता था. फातिमा के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं था और उसके परिवार वाले भी फातिमा को प्रताड़ित करते थे. फातिमा के पिता अहमद अली ने कहा कि बुधवार को उनकी बेटी घर का कामकाज कर रही थी. उसके ससुर ने पति से फोन पर बात करने को कहा, पति ने तीन बार तलाक कहकर फोन काट दिया. 

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अहमद अली जब फातिमा से मिलने पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने पंचायत बुलायी. एक कागज पर बेटी का अंगूठा लगवाने के बाद उसे डेढ़ लाख रूपये का चेक दे दिया और कहा कि अब शादी खत्म हुई. कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक आर एन मिश्र ने बताया कि महिला के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. 

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