लखनऊ:
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को यह फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकी गतिविधि के आरोपों में गिरफ्तार लोगों से केस वापस नहीं ले सकती। साथ कोर्ट ने अखिलेश यादव की यूपी सरकार द्वारा इस संबंध में केस वापस लेने के फैसले को गलत बताया है।
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य की सरकार को इस प्रकार के किसी भी कदम से पहले केंद्र सरकार अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा था कि ऐसे मुस्लिम युवकों से केस वापस लिए जाएंगे जिन्हें फर्जी आतंकी मामलों में फंसाया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को यह कदम उठाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
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