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This Article is From Jul 01, 2019

योगी आदित्यनाथ का नया फरमान: यूपी सरकार के कर्मचारी बिना परमिशन के गिफ्ट नहीं ले सकते, ऑफिस में गुटखा खाने पर भी बैन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी किया है.

योगी आदित्यनाथ का नया फरमान: यूपी सरकार के कर्मचारी बिना परमिशन के गिफ्ट नहीं ले सकते, ऑफिस में गुटखा खाने पर भी बैन
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी किया है. योगी आदित्यनाथ  (Yogi Adityanath)   के इस फरमान के बाद कोई भी अधिकारी बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता. अधिकारियों के लिए यह फरमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सचिवालय प्रशासन) महेश गुप्ता द्वारा जारी किया गया है. इस फरमान के मुताबिक, कोई भी शख्स सचिवालय या दूसरी सरकारी इमारतों में किसी भी प्रकार का  गिफ्ट नहीं ला सकता. सरकारी कर्मचारी भी उच्च अधिकारियों के परमिशन के बिना कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते. राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को भी इस फरमान से अवगत करा दिया गया है.

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माना जाता है कि गिफ्ट सरकारी कर्माचारियों को घूस देने का अच्छा साधन होता है. इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने यह आदेश दिया है. इस आदेश पर क्लास 3 लेवल के सरकारी कर्मचारियों का रिएक्शन भी आया है. उन्होंने कहा है कि यह आदेश सही नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "आईएएस ऑफिसर का गिफ्ट उनके घरों तक पहुंचता है, जबकि हमें गिफ्ट में मिठाई मिलती है. मुख्यमंत्री अगर इस दिशा में कदम उठा रहे हैं तो उन्हें अफसरों के घर पहुंचने वाले गिफ्टों की भी जांच करनी चाहिए, जहां उनके लिए महंगे गिफ्ट पहुंचते हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा सरकारी इमारतों में आग्नेयास्त्रों  की भी एंट्री को बैन कर दिया है. कई विधायक और ठेकेदार अपने व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मियों के साथ सरकारी इमारतों में अक्सर देखे जाते हैं. इन सुरक्षाकर्मियों को राइफल और पिस्तौल के साथ देखा जाता है जो एक डराने वाला दृश्य हो सकता है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों को अब गेट पर अपने आग्नेयास्त्रों को जमा करने के लिए कहा जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में 'गुटखा' और 'पान' चबाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. जो लोग इसे चबाते हुए पाए जाएंगे उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. बता दें कि इससे पहले बैठकों में अधिकारियों के मोबाइल फोन पर भी बैन लगाया गया था और सरकारी  कर्मचारियों को 9 बजे कार्यालय पहुंचने को कहा गया था.

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