सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:
हरिद्वार के एक रिसार्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार की खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से कहा कि इस मुद्दे पर दोनों राज्य बच्चों की तरह लड़ रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे पर आर्मी छोड़ देंगे? ये मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को सोमवार तक बातचीत के जरिए मामला सुलझा लेना चाहिए नहीं तो कोर्ट दोनों राज्यों के चीफ सेकेट्री को तलब करेगा.
वहीं, यूपी की ओर से पेश AAG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दोनों राज्य हाईलेवल मीटिंग कर मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करेंगे.
दरअसल 2004 से यूपी और उतराखंड के बीच हरिद्वार स्थित अलखनंदा रिसार्ट को लेकर रस्साकस्सी चल रही है. ये रिसार्ट यूपी टूरिज्म के पास है. अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने यूपी से रिसार्ट मांगा था, लेकिन यूपी ने मना कर दिया. इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा और केंद्र सरकार ने भी रिसार्ट को उत्तराखंड को देने को कहा.
इसी को लेकर यूपी सरकार ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया जिसकी सुनवाई चल रही है. यूपी सरकार का कहना है कि हरिद्वार में उसके दो रिसार्ट थे और एक वो उत्तराखंड सरकार को दे चुके हैं. एक रिसार्ट वो खुद रखना चाहते हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोनों राज्यों पर नाराजगी जताते हुए आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से कहा कि इस मुद्दे पर दोनों राज्य बच्चों की तरह लड़ रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे पर आर्मी छोड़ देंगे? ये मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को सोमवार तक बातचीत के जरिए मामला सुलझा लेना चाहिए नहीं तो कोर्ट दोनों राज्यों के चीफ सेकेट्री को तलब करेगा.
वहीं, यूपी की ओर से पेश AAG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दोनों राज्य हाईलेवल मीटिंग कर मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करेंगे.
दरअसल 2004 से यूपी और उतराखंड के बीच हरिद्वार स्थित अलखनंदा रिसार्ट को लेकर रस्साकस्सी चल रही है. ये रिसार्ट यूपी टूरिज्म के पास है. अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने यूपी से रिसार्ट मांगा था, लेकिन यूपी ने मना कर दिया. इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा और केंद्र सरकार ने भी रिसार्ट को उत्तराखंड को देने को कहा.
इसी को लेकर यूपी सरकार ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया जिसकी सुनवाई चल रही है. यूपी सरकार का कहना है कि हरिद्वार में उसके दो रिसार्ट थे और एक वो उत्तराखंड सरकार को दे चुके हैं. एक रिसार्ट वो खुद रखना चाहते हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोनों राज्यों पर नाराजगी जताते हुए आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने को कहा है.
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