Coronavirus Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार अब सख्त कदम उठा रही है. सरकार ने अब प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेसकवर या मास्क पहने हुए जाने पर रोक लगा दी है. यानी कि राज्य के सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने पर अब फेसकवर का उपयोग करना होगा. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि चिकित्सकीय विशेषज्ञों ने कोविड-19 (COVID-19) की रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया है. अत: एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिसीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है.
आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है. फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमझा, रूमाल, दुपट्टा आदि को भी फेस कवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है.
यूपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि बिना फेसकवर के सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर संबंधित पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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