Unlock1: धार्मिक स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल छिड़काव जैसी प्रथा पर रहेगी रोक, यहां है पूरी जानकारी

केंद्र सरकार ने देशव्यापी COVID-19 लॉकडाउन के बाद सोमवार यानी 8 जून से शुरू होने वाले अनलॉक1 (Unlock1) को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए.

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने देशव्यापी COVID-19 लॉकडाउन के बाद सोमवार यानी 8 जून से शुरू होने वाले अनलॉक1 (Unlock1) को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार शाम को शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति देने के लिए नए नियमों की घोषणा की. 8 जून से लागू होने वाले दिशा-निर्देशों में मॉल में आने-जाने वालों को रोकने और धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को न छूने, प्रसाद या चर्णामृत नहीं देने, भजन कीर्तन नहीं करने जैसे निर्देश शामिल हैं. हालांकि कंटनमेंट जोन वाले इलाकों में पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी. आपको बताते हैं कि किन स्थानों के आपको किस तरह के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. 

हर जगह अपनाए जाने वाले उपाय:

  • 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, कॉमरेडिटी वाले, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर रहने की सलाह दी जाती है.
  • जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए.
  • अनिवार्य किए जाने वाले फेस कवर / मास्क का उपयोग.
  • जब साफ दिखाई देने पर भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें. जहां भी संभव हो या किया जा सकता हो, अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिए) करें. 
  • श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए. इसमें खांसते-छींकते वक्त हाथ, रुमाल व कोहनी से मुंह और नाक को ढंकने का सख्त अभ्यास शामिल है.
  • सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना.
  • थूकना सख्त वर्जित होगा.
  • आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करने और उपयोग की सलाह दी जाएगी. 


धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों के लिए नए COVID-19 दिशानिर्देश

  • प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव जैसी प्रथा पर रोक रहेगी.
  • धर्मस्थलों में संगीत तो बजेंगे, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे.
  • प्रवेश के लिए अनिवार्य हाथ स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान हैं.
  • परिसर में केवल विषम व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी.
  • फेस कवर / मास्क का उपयोग करने पर ही सभी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • COVID-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर / स्टैंड प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे. COVID-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से बजाया जाना चाहिए.
  • जूते / जूते को अधिमानतः स्वयं के वाहन के अंदर ले जाने के लिए. यदि आवश्यक हो, तो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति / परिवार के लिए अलग-अलग स्लॉट में व्यक्तियों द्वारा स्वयं रखा जाना चाहिए.
  • परिसर के बाहर और बाहर पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन - विधिवत निम्नलिखित सामाजिक दूरी मानदंडों का आयोजन किया जाएगा.
  • परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि हर समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करेंगे.
  • विशिष्ट अंकन कतार का प्रबंधन करने और परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूर के साथ किया जा सकता है.
  • प्रवेश के लिए कतार में लगने पर हर समय न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें.
  • लोगों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा.
  • बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे.
     

शॉपिंग मॉल्स के लिए नए COVID-19 दिशानिर्देश:

  • प्रवेश के लिए अनिवार्य हाथ स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान हैं.
  • केवल विषम ग्राहकों / आगंतुकों को अनुमति दी जाएगी.
  • फेस कवर / मास्क का उपयोग करने पर ही सभी श्रमिकों / ग्राहकों / आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • शॉपिंग मॉल के अंदर हर समय फेस कवर / मास्क पहनना पड़ता है.
  • COVID-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर / स्टैंड / एवी मीडिया को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना है.
  • यदि संभव हो तो आगंतुकों का चौंका देना. 
  • सामाजिक प्रबंधन मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती की जाएगी. 
  • परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि हर समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करेंगे.
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रेस्तरां के लिए नए COVID-19 दिशानिर्देश:

  • डाइन-इन की जगह टेकअवे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. खाद्य वितरण कर्मियों को ग्राहक के दरवाजे पर पैकेट छोड़ देना चाहिए. खाने का पैकेट सीधे ग्राहक को न सौंपें.
  • होम डिलीवरी से पहले होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को रेस्तरां के अधिकारियों द्वारा थर्मल रूप से जांचा जाएगा.
  • प्रवेश के लिए अनिवार्य हाथ स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान हैं.
  • केवल स्पर्शोन्मुख स्टाफ और संरक्षक की अनुमति होगी. 
  • फेस कवर / मास्क का उपयोग करने पर ही सभी कर्मचारियों और संरक्षकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. रेस्तरां के अंदर हर समय फेस कवर / मास्क पहनना पड़ता है.
  • COVID-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर / स्टैंड / एवी मीडिया को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना है.
  • सामाजिक संतुलन के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए रेस्तरां प्रबंधन द्वारा पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती की जाएगी.