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This Article is From Mar 10, 2015

उबर कैब रेप केस : आंखों में इंसाफ की आस लिए बुरका पहने कोर्ट पहुंची पीड़िता

उबर कैब रेप केस : आंखों में इंसाफ की आस लिए बुरका पहने कोर्ट पहुंची पीड़िता
नई दिल्ली:

इंसाफ पाने के लिए उसे बुरका पहनना भी मंजूर था, लिहाज़ा वह पहचान छिपाने के लिए बुरका पहनकर सुप्रीम कोर्ट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में न्याय की उम्मीद दिख रही थी। यह जानने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में उसके मामले में क्या सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे से इंतजार करते-करते आखिरकार दोपहर बाद 2 बजे सुनवाई शुरू हुई।

यह लड़की कोई और नहीं, बल्कि उबर टैक्सी रेप केस की पीड़िता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करीब आधा घंटा चली, और वह बुरके में ही कोर्टरूम में अपने पिता के साथ खड़ी-खड़ी ध्यान से सुनती रही। इस दौरान हम उससे बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह चुप रही। हालांकि उसके पिता ज़रूर हमसे बात करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में कैमरा लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम उसकी तस्वीरें नहीं ले पाए। वैसे उसके पिता ने हमसे बात की और कहा कि पीड़िता आगे भी इसी तरह अपने केस की सुनवाई के लिए आती रहेगी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उबर टैक्सी रेप केस में पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ट्रायल पर रोक लगा दी और आरोपी टैक्सी ड्राइवर और दिल्ली पुलिस से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें तीस हजारी कोर्ट को पीड़िता समेत 13 लोगों की फिर से गवाही के आदेश दिए गए थे।

कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट में जो भी कार्रवाई हुई है, उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसलिए आरोपी को आखिर तक अपनी सफाई का मौका दिया जाता है, सो, इस मामले में भी तमाम तथ्यों पर गौर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट उबर रेप केस में पीड़िता की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस मामले में दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी शिव कुमार यादव की अर्जी पर पीड़िता समेत 13 लोगों के बयान दोबारा दर्ज कराने के आदेश दिए थे। पीड़िता ने कहा है कि वह पहले ही गवाही दे चुकी है और बचाव पक्ष भी उससे जिरह कर चुका है। आरोपी पहले भी ऐसे केस में शामिल रहा है, इसलिए वह जान-बूझकर ट्रायल में देरी कराना चाहता है। वैसे भी इस दौरान पीड़िता काफी मुश्किलों से गुजर चुकी है और ट्रायल भी अंतिम चरण में है।

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