
स्थानीय फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार 2013 के एक गैंग रेप मामले के दो आरोपियों के दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश विनोद रावत ने रिषी और राजू गोस्वामी को सजा सुनाते हुए दोषियों से प्राप्त जुर्माने की राशि को पीड़ित को देने का आदेश दिया। पीड़ित वाराणसी की रहने वाली थी और बुलंदशहर औद्योगिक इलाके की एक फैक्ट्री में काम करती थी।
घटना 30 अगस्त 2013 की है। उस दिन शाम को जब वह कविनगर इलाके के बामहेटा गांव स्थित अपने किराए के घर की ओर लौट रही थी, तभी उसके मकान मालिक के बेटे रिषी और उसके दोस्त राजू ने उससे कुछ कहा।
दोनों उसे बहलाकर वेव सिटी के पास एक खेत में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और घटना का जिक्र किसी से भी करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
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