नए आईटी नियमों को मानने में हीलाहवाली कर रहे ट्विटर (Twitter ) को संसदीय समिति (Parliamentary committee) ने 18 जून को पेश होने का निर्देश दिया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने यह निर्देश सोशल मीडिया कंपनी को दिया है. कंपनी के अधिकारियों को 4 बजे बुलाया गया है. ट्विटर के अलावा फेसबुक, गूगल समेत ज्यादातर डिजिटल कंपनियों ने नए नियमों के अनुसार, मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी समेत तमाम कदम पहले ही लागू कर दिए हैं. लेकिन ट्विटर ने पहले तो इन नियमों को दरकिनार ही कर दिया, लेकिन बाद में सरकार के अल्टीमेटम के बाद वो झुकती नजर आई.
सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल कंपनियों के लिए नई डिजिटल गाइडलाइन पेश की थी. इसके तहत सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी (social media platforms) की गाइडलाइन भी संशोधित की गई थी. इसके तहत सरकार के निर्देश पर फेसबुक,गूगल या ट्विटर जैसी कंपनियों को निर्देशित सामग्री 36 घंटों के भीतर उनके प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश भी नए नियमों में शामिल है.
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