यह ख़बर 02 सितंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

मौत की सजा पाए लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी नई व्यवस्था

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों की, अपनी सजा की समीक्षा के लिए की जाने वाली अपील पर सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा का सामना कर रहे उन दोषियों को एक माह के अंदर उनके मामले फिर से खोले जाने के लिए नई याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी जिनकी समीक्षा याचिकाओं को पहले वह खारिज कर चुका है।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

न्यायालय ने कहा कि अगर मौत की सजा का सामना कर रहे किसी दोषी की उपचारात्मक याचिका पर फैसला हो चुका है, तो उसे अपनी समीक्षा याचिका की पुन: सुनवाई के लिए अपील दायर नहीं करनी चाहिए।