उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों की, अपनी सजा की समीक्षा के लिए की जाने वाली अपील पर सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों की, अपनी सजा की समीक्षा के लिए की जाने वाली अपील पर सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी।