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This Article is From Oct 08, 2020

वीके शशिकला की रिहाई के तीन महीने पहले आयकर विभाग ने 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी वीके शशिकला की रिहाई के तीन महीने उनकी 1500 करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग ने अटैच कर लिया है.

वीके शशिकला की रिहाई के तीन महीने पहले आयकर विभाग ने 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त
वीके शशिकला (फाइल फोटो).
चेन्नई:

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी वीके शशिकला की रिहाई के तीन महीने उनकी 1500 करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग ने अटैच कर लिया है. 2017 में एक गैरकानूनी संपत्ति मामले में वीके शशिकला को जेल हुई थी. मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता प्रमुख अभियुक्त थीं.  वीके शशिकला बेंगलुरु की जेल से जनवरी के अंत तक रिहा होंगी. गौरतलब है कि मई 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं.

आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा कि कार्रवाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की गई है. हालांकि, यह नहीं पता है कि कार्रवाई इतनी देर से क्यों शुरू की गई. जब्त की गई संपत्तियों में तमिलनाडु के कोडानंद सिरुथवूर इलाके शामिल हैं. गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी को राज्य के सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: पलानीस्वामी ही होंगे AIADMK के CM कैंडिडेट, पनीरसेल्वम देखेंगे पार्टी का काम

वीके शशिकला दो और साल तक चुनाव नहीं लड़ सकतीं हैं. जेल जाने के बाद उनकी पार्टी और राज्य की राजनीति काफी बदल गई है. जयललिता की मृत्यु के बाद शशिकला ने सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की कमान संभालनी चाही थी और यहां तक ​​कि जेल की सजा होने से पहले तक उन्होंन मुख्यमंत्री पद के लिए कोशिशें की थीं. उन्होंने पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया था.

बाद में पन्नीरसेल्वम और पालस्वामी ने उन्हें और उनके भतीजे धिनकरन को पद से हटा दिया था. फिलहाल दोनों संयुक्त रूप से पार्टी और सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं. पिछले महीने, RTI के तहत एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय जेल अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा है कि शशिकला को 27 जनवरी को रिहा किया जाएगा अगर वह 10 करोड़ और 10 लाख रुपये का जुर्माना अदा करती हैं.

उनके वकील राजशिन्थुर पांडियन को उम्मीद है कि वह 27 अक्टूबर की शुरुआत में जेल से रिहा हो सकती हैं.
 

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