प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
सडक पर गाडियां खड़ी करने से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. अदालत ने कहा कि सरकार मामलों के निपटारे पर देरी के लिए कोर्ट की आलोचना करती है जबकि इस मामले में तीन साल से सरकार ने कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया. सरकार के पास तमाम संसाधन हैं लेकिन गंभीर मामलों में सरकार का यह रवैया है.
तीन हफ्ते में जवाब
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में सबसे बडी मुकदमें बाज है और सरकार के इस रवैये से सडकों पर हजारों लोग मर रहे हैं. सरकार तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करें. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2013 में जनहित याचिका में कहा गया था कि सड़क किनारे वाहन खड़े होने से दुर्घनाएं हो रही हैं. इसके लिए कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करे.
तीन हफ्ते में जवाब
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में सबसे बडी मुकदमें बाज है और सरकार के इस रवैये से सडकों पर हजारों लोग मर रहे हैं. सरकार तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करें. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2013 में जनहित याचिका में कहा गया था कि सड़क किनारे वाहन खड़े होने से दुर्घनाएं हो रही हैं. इसके लिए कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करे.
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