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This Article is From Sep 17, 2015

कुछ यूं चला हाईकोर्ट में सोमनाथ भारती मामले में दलीलों का दौर, कोर्ट ने पुलिस और भारती को लताड़ा

कुछ यूं चला हाईकोर्ट में सोमनाथ भारती मामले में दलीलों का दौर, कोर्ट ने पुलिस और भारती को लताड़ा
सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व कानूनमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा के आरोप और हत्या की कोशिश के मामले में हाईकोर्ट जहां उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है वहीं भारती अपने आप को निर्दोष बताने में लगे हुए हैं।

आइए पढ़ें कोर्ट में पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष यानी सोमनाथ भारती के वकीलों की क्या दलीलें रहीं।

पुलिस की दलील:
- पुलिस ने सुनवाई के दौरान एक-एक कर सभी धाराओं को सही ठहराया।
- पुलिस ने कहा कि- गवाह सामने नहीं आ रहे।
- चाक़ू बरामद करना है जिससे हाथ की नस काटी थी।
- ज्वैलरी का सामान बरामद करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग लेनी है। क्योंकि सोमनाथ के मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं।

सोमनाथ के वकील की दलील:
# क्यों गिरफ्तार करना है?
# कुत्ते को लेकर इतनी बातें कहीं वो कुत्ता लैब्राडोर है जिसको शांत माना जाता है।
# शिकायत देखकर लगता है की इसको किसी बहुत जानकार इंसान ने तैयार किया है।
# शिकायत में कहीं चाक़ू का ज़िक्र नहीं है। ना ही हाथ की नस काटने की बात है। ना ही ब्लैकमेल करने की बात है।
# चाक़ू का ज़िक्र जबरन मामले को तूल देने के लिए किया गया है।
# हमारे पास ज्वैलरी नहीं है, अगर कोर्ट चाहेगी तो 4 लाख तक देने को तैयार हैं।

पुलिस ने विरोध में कहा :
# लिपिका लगातार कह रही हैं कि साथ रहना ही नहीं है। यही दिखाता है कि कितनी डरी और सहमी हुई हैं।
# अदालत के सामने जो बयान दिया है वो अपनी मर्ज़ी से दिया है। उसको गंभीरता से लेना चाहिए।
# FIR के बाद नोटिस दिया था पर नहीं आये। वो नहीं बता सकते की कैसे जांच हो

क्या कहा कोर्ट ने
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सोमनाथ को राहत बरकरार रखी।
हाइकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, तब तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया।

दिल्ली पुलिस को फटकार
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा, 9 सितंबर को FIR दर्ज होने के बाद आपने क्या किया। सोमनाथ पब्लिक फिगर हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। जब प्रोटेक्शन नहीं था, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब प्रोटेक्शन है तो आप कहते हैं नहीं होना चाहिए। आपके तौर तरीके आम लोगों के लिए अलग हैं, जब बड़े आदमी का मामला आता है तो पुलिस को सब प्रक्रिया याद आ जाती है।

सोमनाथ को भी कोर्ट की खरी-खरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ के रात को थाने जाने पर भी नाराजगी जाहिर की, कहा आप रात को थाने क्यों गए थे। अगर आपको पुलिस जांच में शामिल होने का शौक है तो कल आपको कोर्ट बुला लेते हैं और यहां से थाने भेज देंगे।

दिल्ली पुलिस का आरोप
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा, सोमनाथ ने कानून का मजाक बना दिया है, वो रात को 2 बजे कुत्ते के साथ थाने पहुंचे और मीडिया कांफ्रेस की। हाईकोर्ट के प्रोटेक्शन देने के बावजूद वो निचली अदालत पहुंच गए। ये सिर्फ पति पत्नी का घरेलू झगड़ा नहीं है। सोमनाथ ने अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। प्रेग्नेंट पत्नी की जान लेने की कोशिश की है। उन पर पहले भी दो आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस केस में कई सबूत जुटाने हैं लिहाजा किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है तो गलत संदेश जाएगा क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी में हैं।

सोमनाथ भारती की दलील
सोमनाथ ने कोर्ट में कहा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। पुलिस जांच में सहयोग कर रहा हूं। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। ये पति पत्नी का झगड़ा है और मैं दहेज के सामान का पैसा चुकाने को तैयार हूं। ये दो बच्चों के जीवन का भी सवाल है। मैं पहले दर्ज केसों में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। सोमनाथ ने हाहकोर्ट में रात को थाने जाने पर माफी मांगी।

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