विज्ञापन
This Article is From Apr 28, 2014

सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर हमले के दोषी की फांसी पर फिलहाल रोक लगाई

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर 2000 के लाल क़िले के हमले में दोषी मोहम्मद आरिफ़ की फांसी पर रोक लगा दी है। मोहम्मद आरिफ़ 13 साल 4 महीने से जेल में बंद है।

नवंबर 2005 में आरिफ़ को दोषी करार दे दिया गया था। इसके बाद 2007 में हाईकोर्ट ने और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ़ की फांसी की सज़ा को बरक़रार रखा। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ को भेजा।

सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पीटिशन पर सुनवाई करते हुए मामला संविधान पीठ को भेजा।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, लाल किला पर हमला, मोहम्मद आरिफ की फांसी, Supreme Court, Mohammad Arif, Attack On Lal Quila