टाटा और अडानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से झटका
नई दिल्ली:
गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी.टाटा पावर और अडानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों में कंपनशेटरी टैरिफ बढ़ाने को नामंजूरी दी. कोर्ट ने CERC के दिसंबर 2016 कंपनशेटरी टैरिफ के आदेश को पलटा है. दोनों कंपनियों की दलील थी कि इंडोनेशिया ने नए नियमों के तहत कोयले के दाम बढ़ा दिए थे. जिसकी वजह से उनका खर्च बढ़ गया है, इसलिए वे भी बिजली टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं. पांचों राज्यों में दोनों की कंपनिया 8620 MW बिजली सप्लाई करती हैं.
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