तमिलनाडु में 27 और 30 दिसम्बर को निकाय चुनाव होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के नौ नवगठित जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया

तमिलनाडु में 27 और 30 दिसम्बर को निकाय चुनाव होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट.

खास बातें

  • डीएमके की निकाय चुनाव पर रोक की मांग की थी
  • नए परिसीमन को लेकर निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी
  • नौ नए बने जिलों में परिसीमन के चार महीनों के भीतर चुनाव होंगे
नई दिल्ली:

तमिलनाडु में 27 और 30 दिसम्बर को निकाय चुनाव होंगे. राज्य के नौ नवगठित जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में निकाय चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु में निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी. डीएमके की निकाय चुनाव पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है.  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु के नौ नए बने जिलों को छोड़कर सभी जगह चुनाव होंगे. राज्य के नौ नए बने जिलों में निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

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तमिलनाडु में 27 और 30 दिसम्बर को चुनाव होंगे. नौ नए बने जिलों में परिसीमन के बाद चार महीनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे. नए परिसीमन को लेकर डीएमके ने निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी.