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This Article is From Sep 08, 2017

टाडा की विशेष अदालत ने अबू सलेम के विवाह आवेदन को अस्वीकार किया

टाडा की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम के विवाह आवेदन को निरर्थक बताते हुए आज अस्वीकार कर दिया. विशेष अदालत ने कहा, इस विवाह आवेदन का निपटारा हो गया, यह निरर्थक है.

टाडा की विशेष अदालत ने अबू सलेम के विवाह आवेदन को अस्वीकार किया
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम. (फाइल फोटो)
मुंबई: टाडा की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम के विवाह आवेदन को निरर्थक बताते हुए आज अस्वीकार कर दिया. विशेष अदालत ने कहा, इस विवाह आवेदन का निपटारा हो गया, यह निरर्थक है. वर्ष 2015 में सलेम की एक लड़की के साथ फोटो सामने आईं थी. इसके बाद टाडा अदालत ने ठाणे पुलिस को जांच करने के लिए लिए कहा था.

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क्या है मामला
एक समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सलेम को जब सुनवाई के लिए लखनऊ पुलिस द्वारा ट्रेन से ले जाया जा रहा था उस दौरान उसने 'फोन पर' एक महिला से शादी कर ली. जून 2015 में लड़की ने अदालत का रुख किया और कहा कि पुलिस ने सलेम के साथ उसकी तस्वीर दिखाई है और शादी के बारे में कई लोगों से पूछताछ की. लड़की ने कहा था कि पुलिस जांच से उसके चरित्र को ठेस पहुंची है. अब वह किसी से भी शादी नहीं कर सकती, इसलिए उसने सलेम से शादी करने का फैसला किया है.बाद में सलेम ने भी महिला से विवाह के लिए सहमति जताते हुए अदालत का रुख किया था.

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अदालत ने सुनाया फैसला
गौरतलब है कि 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने गुरुवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए फ़िरोज़ अब्दुल रशीद ख़ान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में कुल 7 आरोपी थे. छह दोषियों में एक मुस्तफा डोसा की मौत हो चुकी है. 

इनपुट: भाषा

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