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This Article is From Aug 19, 2020

सुशांत सिंह केस CBI को सौंपे जाने के SC के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने कही ये बात

बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच को मंजूरी दिए जाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है. सरकार में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोई भी ठोस प्रतिक्रिया देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार करने को कहा है.

सुशांत सिंह केस CBI को सौंपे जाने के  SC के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने कही ये बात
सुशांत सिंह केस CBI को दिए जाने पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का बयान. (फाइल फोटो)
मुंबई:

बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Sushant Singh Rajput Case) की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच को मंजूरी दिए जाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है. सरकार में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोई भी ठोस प्रतिक्रिया देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार करने को कहा है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, देशमुख ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जब हमें आदेश की प्रति मिल जाएगी, तब हम इसपर कुछ बोलेंगे.'

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए. उसने बिहार पुलिस के पास सुशांत के परिवार की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर को अवैध भी बताया था.

वहीं राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने ANI से कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इसपर राजनीतिक कमेंट करना ठीक नहीं है. हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था पूरे देश में हर कहीं से बेहतर है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी को यहां न्याय मिलता है.'

राउत ने कहा, 'सरकार में जो लोग कानून जानते हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर या फिर हमारे एडवोकेट जनरल इस बारे में बात कर सकते हैं. मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान देना उचित नहीं होगा.'

बता दें कि बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI (CBI Probe) को दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में पटना में एफआईआर और सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अब तक जुटाए गए सभी सबूत और दस्तावेज CBI को सौंपे. 

Video: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक बात करना उचित नहीं: संजय राउत

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