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This Article is From Aug 10, 2020

सुशांत सिंह मामला : रिया चक्रवर्ती का नया हलफनामा, कहा - गलत तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है

रिया ने कहा है कि पिछले 30 दिनों में सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन मामलों के बारे में मीडिया में कानाफूसी भी नहीं हुई है.

नई दिल्ली:

Sushant Singh Rajput case: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty)  ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नया हलफनामा दाखिल किया. इसमें रिया ने कहा है कि कि मामले में उसका गलत तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और उसे सुशांत सिह राजपूत की मौत का दोषी ठहराया जा रहा है. रिया ने कहा है कि पिछले 30 दिनों में सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन मामलों के बारे में मीडिया में कानाफूसी भी नहीं हुई है.

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रिया ने बिहार पर चुनाव के मद्देनजर राजनीति का आरोप लगाया और कहा, दुर्भाग्य से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की दुखद घटना बिहार में चुनाव के मद्देनज़रर उठाई जा कही है. इसके चलते मृतक की आत्महत्या का मुद्दा अलग-थलग हो गया और इसे बड़े पैमाने पर उठाया गया. इस मुद्दे को मीडिया में अनुपात से बाहर उठा दिया गया है. मीडिया चैनल सभी गवाहों की जांच और जिरह कर रहे हैं. याचिकाकर्ता को पहले से ही मीडिया द्वारा दोषी ठहराया गया  है. सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में फोल-प्ले की स्थापना की गई है.रिया के अधिकारों पर चरम आघात और निजता का  का उल्लंघन किया जा रहा है. हलफनामे में कहा गया है कि मीडिया ने 2 जी और तलवार मामले में भी  अभियुक्तों को समान रूप से दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में उन दोनों केसों में सभी आरोपियों बाद में न्यायालयों द्वारा निर्दोष पाया गया.

रिया ने कहा कि मामले को सनसनीखेज बनाकर उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है. हजारों करोड़ के वित्तीय घोटालों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कभी भी दिन के उजाले को नहीं देख पाएंगे. बिना किसी अधिकार क्षेत्र के मामले की जांच कर रही एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगेगाण्‍ रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालत उसे सरंक्षण दे और उसे राजनीतिक एजेंडा का बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए.रिया ने ये भी कहा है कि अगर अदालत इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस जांच का क्षेत्राधिकार मुंबई होना चाहिए पटना नहीं.

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