Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
न्यायाधीश सुरेश कैत ने दंगा भड़काने, हत्या और सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोपी कुमार की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया।
न्यायाधीश सुरेश कैत ने दंगा भड़काने, हत्या और सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोपी कुमार की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया।
कुमार ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जुलाई 2010 में पांच आरोपियों सहित उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हुई हत्या के बाद छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए गए थे।
न्यायाधीश कैत ने शिकायतकर्ता शीला कौर की सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों पर अपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किए जाने की अपील भी खारिज कर दी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
1984 दंगे, सिख विरोधी दंगे, दिल्ली हाईकोर्ट, सज्जन कुमार, इंदिरा गांधी, सुल्तानपुरी, 1984 Anti-Sikh Riots, Delhi High Court, Indira Gandhi, Sajjan Kumar, Sultanpuri