प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
यूपी के ग्रामीण इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले एमबीबीएस डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सौगात दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे डाक्टरों को एमसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक एमडी और एमएस के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले में 30 फीसदी अंक दिए जाएं।
कोर्ट ने 4 और 8 अप्रैल को हुई काउंसिलिंग को रद्द कर यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह फिर से नए आदेश के मुताबिक काउंसलिंग करे और 31 मई तक प्रक्रिया पूरी करे। यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जिन डाक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है उनको मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ऐसे छात्रों को 30 फीसदी अंक अलग से दिया जाएंगे। इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और सात अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार और कुछ डाक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने 4 और 8 अप्रैल को हुई काउंसिलिंग को रद्द कर यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह फिर से नए आदेश के मुताबिक काउंसलिंग करे और 31 मई तक प्रक्रिया पूरी करे। यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जिन डाक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है उनको मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ऐसे छात्रों को 30 फीसदी अंक अलग से दिया जाएंगे। इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और सात अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार और कुछ डाक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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