नई दिल्ली:
दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले के आरोपी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आरोपी ने अपने मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर कराने की अपील की है।
आरोपी मुकेश ने अपनी याचिका में कहा है कि वह चाहता है कि उसका मामला उत्तर प्रदेश में मथुरा की किसी निचली अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि उसे लगता है कि राजधानी में उसके साथ न्याय नहीं होगा। याचिका में कहा गया है कि इस मामले से लोगों की काफी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, लिहाजा हो सकता है कि मामले के दौरान किसी तरह का कोई दबाव काम करे।
इससे पहले, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह आरोपी की याचिका पर विचार करेगा लेकिन समय की कमी के कारण इस पर मंगलवार को कोई फैसला नहीं दे सकेगा। आरोपी की याचिका भोजनावकाश से ठीक पहले संज्ञान में लाई गई, जिस कारण उस पर सुनवाई नहीं हो सकी।
प्रधान न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर, न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का फैसला सुनाया।
दिल्ली गैंगरेप मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ सुनवाई सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित फास्ट ट्रैक न्यायालय में शुरू हुई। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।
आरोपी मुकेश ने अपनी याचिका में कहा है कि वह चाहता है कि उसका मामला उत्तर प्रदेश में मथुरा की किसी निचली अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि उसे लगता है कि राजधानी में उसके साथ न्याय नहीं होगा। याचिका में कहा गया है कि इस मामले से लोगों की काफी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, लिहाजा हो सकता है कि मामले के दौरान किसी तरह का कोई दबाव काम करे।
इससे पहले, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह आरोपी की याचिका पर विचार करेगा लेकिन समय की कमी के कारण इस पर मंगलवार को कोई फैसला नहीं दे सकेगा। आरोपी की याचिका भोजनावकाश से ठीक पहले संज्ञान में लाई गई, जिस कारण उस पर सुनवाई नहीं हो सकी।
प्रधान न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर, न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का फैसला सुनाया।
दिल्ली गैंगरेप मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ सुनवाई सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित फास्ट ट्रैक न्यायालय में शुरू हुई। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।
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