यह ख़बर 26 फ़रवरी, 2014 को प्रकाशित हुई थी

भुल्लर की फांसी को उम्रकैद में बदलने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह याचिका भुल्लर की पत्नी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भुल्लर की सजा पर अमल होने में लगने वाली देरी की वजह से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया जाए। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी और कहा था कि भुल्लर मानसिक रूप से काफी बीमार है और उसे फांसी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया गया, जिसमें देरी के आधार पर 15 दोषियों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। भुल्लर 1993 में यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर बम धमाका करने का दोषी है। इस धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 25 लोग घायल हो गए थे।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2001 में निचली अदालत ने भुल्लर को फांसी की सजा सुनाई और बाद में हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। 26 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की अपील खारिज कर दी थी। भुल्लर ने 2003 में दया याचिका दायर की और 2011 मे उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

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