सेंट्रल विस्टा के प्लॉट का लैंड यूज बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनका विचार है कि संसद का निर्माण चल रहा है. इसमें राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति भवन भी हैं. ऐसे में सुरक्षा क्षेत्र में रिक्रिएशनल एरिया संभव नहीं हो सकता है. 

सेंट्रल विस्टा के प्लॉट का लैंड यूज बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा 

सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्लॉट का लैंड यूज बदलने पर 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली:

सेंट्रल विस्टा के प्लॉट का लैंड यूज (Central Vista Plot Land Use) बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इसे रिक्रिएशनल से आवासीय जमीन के तौर पर बदलने को लेकर जवाब मांगा गया है. इस मामले में अब 29 अक्तूबर को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता राजीव सूरी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा है कि सेंट्रल विस्टा के प्लाट नंबर एक का इस्तेमाल रिक्रिएशनल सुविधाओं के लिए होना था, लेकिन इसका इस्तेमाल आवासीय के लिए किया जा रहा है.

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इसके जवाब में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो तीन दिनों में इसका जवाब दाखिल कर देंगे और सरकार से निर्देश लेंगे.उन्होंने कहा कि उनका विचार है कि संसद का निर्माण चल रहा है. इसमें राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति भवन भी हैं. ऐसे में सुरक्षा क्षेत्र में रिक्रिएशनल एरिया संभव नहीं हो सकता है. 

गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर कई याचिकाएं अलग-अलग समय में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक लगाने की याचिका पहले ही ठुकरा दी है. माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस की अगले साल की परेड नए राजपथ पर आयोजित की जाएगी.

अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुननिर्माण का कार्य नवंबर तक पूरा हो सकता है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि नागरिकों को इस पर गर्व होगा. सेंट्रल विस्टा एवेन्यू परियोजना की अब तक की देश के लोगों को एक ऐसा स्थान मिलेगा जिस पर उन्हें अभिमान होगा

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