सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया (CBSE) से दो याचिकाओं पर जवाब तलब किया है जिनमें बारहवीं क्लास के छात्रों ने अपने स्कूलों में 30:30:40 फार्मूला न अपनाने की शिकायत की है. अर्जी में आरोप लगाया गया है कि स्कूल की इस विफलता की शिकायत करने पर CBSE ने भी कोई एक्शन नहीं लिया. मामले में CBSE के वकील रूपेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है.
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने 20 अक्तूबर को अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई भी उसी दिन के लिए तय कर दी.याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इसी साल 17 जून को ममता शर्मा बनाम सीबीएसई मामले में जारी निर्देश का हवाला दिया गया है, इन निर्देशों के आधार पर सीबीएसई ने 8 अगस्त को 30:30:40 फार्मूला तैयार किया था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था.
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