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This Article is From Oct 06, 2021

दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया

28 अप्रैल को  दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी थी.

दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया
दिल्ली सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Delhi Govt) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले नए कानून को चुनौती देने पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. CJI एन वी रमना ने कहा, ''क्या हम हर रोज दिल्ली सरकार के मामले ही सुनें.'' दरअसल वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि ये मामला लंबित है और जल्द सुनवाई की जाए. लेकिन CJI ने इससे इंकार कर दिया. 

दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने के बाद दिल्ली में 'सरकार' का मतलब उपराज्यपाल हो गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी हैं.

बीते 28 अप्रैल को  दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी थी.

गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया था कि - 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है; अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है.'

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