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This Article is From Oct 31, 2018

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली और NCR में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे. अन्य राज्यों में इस साल यह व्यवस्था लागू नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेजे जा सकेंगे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली और NCR में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे. अन्य राज्यों में इस साल यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. कोर्ट ने कहा है कि अब ग्रीन पटाखों की ही उत्पादन होगा और जो पटाखे पहले बन चुके हैं वे दिल्ली NCR में नहीं बिकेंगे. इन्हें फिलहाल दूसरी जगहों पर बेचा जा सकता है. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पटाखा निर्मातों ने कहा कि ग्रीन पटाखों का उत्पादन इस वक्त संभव नहीं है. यह बाजार में भी उपलब्ध नहीं है. 

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आतिशबाजी की टाइमिंग में बदलाव को तैयार, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा की इजाजत नहीं

आपको बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ग्रीन क्रैकर्स सिर्फ दिल्ली NCR के लिए हैं. कोर्ट आतिशबाजी की टाइमिंग में बदलाव को तैयार है पर 24 घण्टे में 2 घण्टे से ज़्यादा आतिशबाजी की इजाज़त नहीं है. पटाखा  निर्माताओं की ओर से रंजीत कुमार ने कहा कि पुराने पटाखों का स्टॉक 2 सप्ताह में खत्म करने की समय सीमा बढाई जाय. 6 हफ्ते दिए जाएं. कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि जब आप रोम में हों तो रोमन्स की तरह बर्ताव करना चाहिए. उत्तर भारत मे यहां की तरह रात को मनाइए दिवाली. 

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