सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर स्थित जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करने की बात जरूर की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो इस मामले में जांच के आदेश भी दे सकते हैं. खास बात यह है कि पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने NBW जारी करते हुए 23 सितंबर को नोएडा जेल सुपरिटेंडेंट को पेश होने के लिए आदेश दिया था.
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बता दें कि जेल सुपरिटेंडेंट पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए आरोपी को जेल से रिहा कर दिया था. इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने अब कहा है कि वह यह भी देखेंगे कि आखिर उनके आदेश का पालन कैसे नहीं हुआ था.
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