सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले की सुनवाई के दौरान अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये दुघर्टना से हुई मौत का मामला है न कि हत्या का.
अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये हत्या का मामला है. ये भला कैसे हो सकता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाह इसे दुर्घटना बता रहे हैं? अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से ये भी कहा गया कि फोटोग्राफ के आधार पर इन्होंने जमानत रद्द करने की मांग की है, जिस पर इन्होंने किसी एक्सपर्ट की राय ली है कि फोटो के मुताबिक गले पर निशान थे और ये हत्या का मामला है.
पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सपा नेता अमनमणि तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर
अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि सीमा सिंह की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी याचिका आधारहीन है. वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द किया जाए. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है.
वहीं पीड़ित की मां सीमा सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्हें अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है. साथ ही ये भी कहा कि इसकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए. दरअसल अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी जिसके खिलाफ सारा की मां सीमा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
अमनमणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में 9 जुलाई 2015 को मौत हो गई थी, जिस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमनमणि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और सीबीआई ने मामले की जांच कर चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.
VIDEO: उन्नाव रेप केस: आरोपी विधायक को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस
अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये हत्या का मामला है. ये भला कैसे हो सकता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाह इसे दुर्घटना बता रहे हैं? अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से ये भी कहा गया कि फोटोग्राफ के आधार पर इन्होंने जमानत रद्द करने की मांग की है, जिस पर इन्होंने किसी एक्सपर्ट की राय ली है कि फोटो के मुताबिक गले पर निशान थे और ये हत्या का मामला है.
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अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि सीमा सिंह की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी याचिका आधारहीन है. वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द किया जाए. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है.
वहीं पीड़ित की मां सीमा सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्हें अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है. साथ ही ये भी कहा कि इसकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए. दरअसल अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी जिसके खिलाफ सारा की मां सीमा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
अमनमणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में 9 जुलाई 2015 को मौत हो गई थी, जिस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमनमणि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और सीबीआई ने मामले की जांच कर चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.
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