लोकसभा चुनाव 2019 के लिए रमजान के दौरान मतदान का समय बदलने को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में मतदान का समय सुबह 7 बजे के बदले करीब 4.30 या 5 बजे करने की अपील की गई थी.
चुनाव आयोग ने रमजान के दौरान मतदान का समय बदलने की मांग को किया खारिज
सोमवार को रमजान के दौरान मतदान का समय सुबह पांच बजे करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इससे पहले निर्वाचन आयोग ने रमज़ान के दौरान सुबह सात बजे की बजाय 4.30 या 5 बजे से मतदान कराने की अपील ठुकरा दी थी. आयोग ने वकील निज़ामुद्दीन पाशा की अपील पर विचार करने के बाद उनको पत्र लिखकर सूचित किया है कि समय मे बदलाव मुमकिन नहीं है.
दरअसल, पाशा इस आशय की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निर्वाचन आयोग के समक्ष ले जाने को कहा. साथ ही आयोग को ये हिदायत दी कि इस बाबत जल्द फैसला किया जाय.
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