सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म करने के लिए समयसीमा तय करने की याचिका ठुकराई

Caste Based Reservation : याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की समय सीमा तय करे. सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने भी यही फैसला दिया था. लेकिन खंडपीठ ने कहा कि वो एक जज का फैसला था, पूरी पीठ का नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म करने के लिए समयसीमा तय करने की याचिका ठुकराई

Supreme Court ने आरक्षण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने देश में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था (Caste Based reservation) को खत्म करने की याचिका ठुकरा दी है. उच्चतम न्यायालय ने जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने के लिए समयसीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस पर सुनवाई नहीं करेगा.याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की समय सीमा तय करे. सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने भी यही फैसला दिया था. लेकिन खंडपीठ ने कहा कि वो एक जज का फैसला था, पूरी पीठ का नहीं.

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