भोपाल एनकाउंटर में 8 सिमी सदस्यों की मौत के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की न्यायिक जांच रिपोर्ट के खिलाफ जमीयत उलेमा की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट 2017 में दी गई रिपोर्ट का हवाला दिया.
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दरअसल, 17-पृष्ठ की रिपोर्ट में आयोग ने न केवल पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया, बल्कि यह भी कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 42 के अनुसार पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति नहीं की जा सकती. ये याचिका मोहम्मद जलील खिलजी ने दायर की थी.
आयोग में खामियों पर प्रकाश डालते हुए याचिका में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय विशेष जांच टीम से मुठभेड़ की जांच कराए और न्यायालय स्वयं जांच की निगरानी करे.
VIDEO: भोपाल में हुए 8 सिमी आतंकियों का एनकाउंटर जायज : आयोग
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