फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि प्राइवेट हज आपरेटरों को 25 फीसदी कोटा देने के पीछे क्या सोच है. कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि खाली कोटा को राज्यों में बांटने पर विचार करे. इसके साथ ही इस मुद्दे पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के हज कोटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
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हज कोटे में हुई कटौती, भारत से इस बार हज के लिए 35 हजार कम लोग जाएंगे
आपको बता दें कि केरल हज कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यों को हज कोटा दिए जाने को मनमाना बताया है. प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि बिहार से 12 हजार लोगों को हज पर भेजे जाने का कोटा है जबकि आवेदन 6000 होते हैं. इसी तरह केरल से 6 हजार लोगों को भेजा जाता है जबकि आवेदन 95000 होते हैं. ऐसे में कई राज्यों में कोटा खाली रह जाता है. प्राइवेट आपरेटरों को कोटा दिया गया है जो ज्यादा पैसे लेते हैं.वीडियो : जैविक खेती ने बदल दी किसानों की किस्मत
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