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This Article is From Oct 28, 2016

सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयानों को लेकर सरकार के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयानों को लेकर सरकार के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिफेंस फ़ोर्स केबिनेट के प्रति जवाबदेह नहीं तो देश में मार्शल लॉ लागू हो जायेगा.

सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान को लेकर रक्षा मंत्री, और केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

याचिका में कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी पर अंकुश लगाया जाए और कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सेना राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है, कैबिनेट के प्रति नहीं. सेना की कार्रवाई पर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल की थी.

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